Assistant Professor Recruitment 2025: राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने और महाविद्यालयों में अध्यापकों की कमी को दूर करने के उद्देश्य से राजस्थान विद्या संबल योजना 2025 लागू की गई है। इस योजना का संचालन आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में जारी अधिसूचना के अनुसार सत्र 2025-26 के लिए गेस्ट फैकल्टी के पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह आवेदन उन कॉलेजों के लिए होंगे जो 29 जून 2025 के बाद खोले गए हैं और उन नियमित या राजसेस महाविद्यालयों के लिए होंगे जहां नए संकाय और विषय शुरू किए गए हैं, लेकिन अभी तक स्वीकृत पदों पर शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विद्यार्थियों की पढ़ाई बिना रुकावट के जारी रह सके और योग्य अभ्यर्थियों को अध्यापन कार्य करने का अवसर प्राप्त हो। राजस्थान विद्या संबल योजना 2025 के लिए आधिकारिक अधिसूचना 24 सितंबर 2025 को जारी की गई थी। इसके अनुसार आवेदन प्रक्रिया 26 सितंबर से शुरू होकर 3 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। अंतिम तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन पत्रों की जांच कर पैनल तैयार करने की प्रक्रिया 7 अक्टूबर तक पूरी की जाएगी। इसके बाद आवश्यकता अनुसार संबंधित महाविद्यालय गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित करेंगे। यह नियुक्तियां अस्थायी स्वरूप की होंगी और केवल पाठ्यक्रम पूरा होने या सेमेस्टर की परीक्षा प्रारंभ होने तक ही मान्य रहेंगी।
आयु सीमा एवं शैक्षणिक योग्यता
इस योजना में गेस्ट फैकल्टी के रूप में आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष रखी गई है। यह आयु सीमा यह सुनिश्चित करने के लिए है कि युवा और अनुभवी दोनों ही प्रकार के अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकें। इस भर्ती के लिए सबसे खास बात यह है कि आवेदन करने के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है। यानी सभी अभ्यर्थी निशुल्क आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण राजस्थान शिक्षा सेवा नियमों और समय-समय पर किए गए संशोधनों के आधार पर होगा।
अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट उनके शैक्षणिक रिकॉर्ड, शोध प्रकाशन, शिक्षण अनुभव और पुरस्कारों के आधार पर तैयार की जाएगी। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में प्राप्त अंकों के अनुसार अंक दिए जाएंगे। उदाहरण के लिए स्नातक में 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले को 21 अंक, जबकि स्नातकोत्तर स्तर पर 80% से अधिक अंक लाने वाले को 25 अंक दिए जाएंगे। इसके अलावा एम.फिल के लिए अधिकतम 7 अंक, पीएचडी धारक को 25 अंक तथा नेट, जेआरएफ या सेट पास उम्मीदवारों को 5 से 10 अंकों तक का लाभ मिलेगा। साथ ही शोध प्रकाशन और अध्यापन अनुभव भी मेरिट में जोड़े जाएंगे जिससे योग्य उम्मीदवारों का चयन निष्पक्ष तरीके से हो सके।
नियुक्ति प्रक्रिया एवं मानदेय
चयन प्रक्रिया पूरी तरह से शैक्षणिक योग्यता और साक्षात्कार पर आधारित होगी। इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच करने के बाद संबंधित कॉलेज विषयवार और पदवार वरीयता सूची प्रकाशित करेंगे और उसी के आधार पर गेस्ट फैकल्टी को नियुक्त किया जाएगा। यह प्रक्रिया पारदर्शी और मेरिट आधारित होगी ताकि केवल योग्य अभ्यर्थियों को ही अवसर मिले।
मानदेय की बात करें तो गेस्ट फैकल्टी को प्रति घंटे 800 रुपये दिए जाएंगे। हालांकि, एक सप्ताह में अधिकतम 14 घंटे तक ही पढ़ाने की अनुमति होगी। इसका अर्थ यह है कि एक अभ्यर्थी को उनके द्वारा पढ़ाए गए कुल कालांश के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। हर 50 कालांश पूरा होने पर मानदेय का भुगतान किया जाएगा और कार्य पूर्ण होने पर शेष कालांश का भुगतान किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि गेस्ट फैकल्टी को समय पर और निष्पक्ष रूप से मानदेय प्राप्त हो।
महत्वपूर्ण निर्देश
गेस्ट फैकल्टी से केवल अध्यापन कार्य ही लिया जाएगा। उनसे कॉलेज में अन्य प्रशासनिक या गैर-शैक्षणिक कार्य नहीं करवाए जाएंगे। गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति पूरी तरह से वैकल्पिक और अस्थायी होगी। जैसे ही संबंधित विषय के स्वीकृत पद पर नियमित शिक्षक की नियुक्ति हो जाती है, गेस्ट फैकल्टी की व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसलिए इस योजना को केवल एक अंतरिम व्यवस्था के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों की पढ़ाई को निरंतर बनाए रखना है।
राजस्थान विद्या संबल योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑफलाइन होगी। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में भरकर अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित कॉलेज में अंतिम तिथि से पहले जमा कराना होगा। आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ना जरूरी है ताकि सभी शर्तों और आवश्यकताओं की जानकारी स्पष्ट रूप से मिल सके। आवेदन पत्र को सही और संपूर्ण तरीके से भरना अनिवार्य है क्योंकि अधूरी जानकारी या गलत विवरण के कारण आवेदन निरस्त भी किया जा सकता है।
यह केवल महाविद्यालयों में पढ़ाई को सुचारू रखने में सहायक सिद्ध होगी, बल्कि यह योग्य शिक्षित युवाओं को रोजगार का भी अवसर प्रदान करेगी। कई बार नए खुले महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति समय पर नहीं हो पाती जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होती है। ऐसे में यह योजना विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों दोनों के लिए फायदेमंद है। इस योजना से जहां छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, वहीं योग्य और पढ़े-लिखे उम्मीदवारों को अध्यापन का अनुभव और आय का साधन मिलेगा।
Official Notification Download: hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/Circulars.php